Shilpi Samriddhi Yojana: शिल्पी समृद्धि योजना के अंतर्गत गरीबों को मिलेगा 50,000 रुपये तक का लोन और 50% सब्सिडी

Shilpi Samriddhi Yojana: हरियाणा सरकार ने अनुसूचित जाति के कारीगरों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना शुरू की है, जिसे शिल्पी समृद्धि योजना कहा जाता है। इस योजना का उद्देश्य इन वर्गों के कारीगरों की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। योजना के तहत, पात्र कारीगरों को 50,000 रुपये तक का ऋण और 50% तक की सब्सिडी प्रदान की जाती है, जिससे वे अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सकें और व्यवसायिक रूप से सशक्त बन सकें।Shilpi Samriddhi Yojana

Shilpi Samriddhi Yojana- आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में कदम

शिल्पी समृद्धि योजना का मुख्य लक्ष्य हरियाणा राज्य के अनुसूचित जाति वर्ग के कारीगरों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाना है। इस योजना को हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा संचालित किया जा रहा है। इसके तहत कारीगरों को उनके व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। यह योजना विशेष रूप से उन परिवारों के लिए बनाई गई है, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और अपने पारंपरिक कारीगरी के काम को आगे बढ़ाने के लिए संसाधनों की कमी का सामना कर रहे हैं।

शिल्पी समृद्धि योजना का उद्देश्य

शिल्पी समृद्धि योजना का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति के कारीगरों को वित्तीय सहायता प्रदान करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। इस योजना से उन्हें न केवल अपने कार्य को बढ़ाने में मदद मिलेगी, बल्कि वे अपनी आर्थिक स्थिति को भी सुधार सकेंगे। यह योजना कारीगरों के लिए रोजगार के नए अवसर खोलने और उनकी पारंपरिक कारीगरी को संजीवनी देने का एक प्रयास है।

शिल्पी समृद्धि योजना के लाभ

50,000 रुपये तक का ऋण

शिल्पी समृद्धि योजना के तहत 50,000 रुपये तक की इकाई लागत वाले ऋण दिए जाते हैं, जिससे कारीगर अपने व्यवसाय को बढ़ा सकते हैं।

10% मार्जिन मनी

कारीगरों को परियोजना लागत का 10% मार्जिन मनी भी प्रदान की जाती है।

50% सब्सिडी

कुल परियोजना लागत का 50% तक की सब्सिडी, अधिकतम 10,000 रुपये तक, सरकार द्वारा दी जाती है। यह सब्सिडी कारीगरों को ऋण चुकाने में मदद करती है और उनकी आर्थिक स्थिति को स्थिर बनाए रखने में सहायता करती है।

शिल्पी समृद्धि योजना के लिए पात्रता

  • आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक का अनुसूचित जाति वर्ग से होना अनिवार्य है।
  • आवेदक करने वाले उम्मीदवार की आयु 18 से 45 वर्ष के मध्य में होनी चाहिए।
  • आवेदक की वार्षिक पारिवारिक आय ₹3,00,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • आवेदक निगम या बैंक का डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए।
  • आवेदक के पास कोई अन्य समान इकाई नहीं होनी चाहिए।

शिल्पी समृद्धि योजना में आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज

  • आधार कार्ड,
  • राशन कार्ड,
  • अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र आदि।

शिल्पी समृद्धि योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया

अगर आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो आपको इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन प्रक्रिया बेहद सरल है और इसे अंत्योदय सरल पोर्टल के माध्यम से किया जा सकता है। आवेदन करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें-

  • सबसे पहले अंत्योदय सरल पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  • वेबसाइट पर जाकर “नया उपयोगकर्ता? यहां पंजीकरण करें” पर क्लिक करें।
  • एक नया पंजीकरण फ़ॉर्म खुलेगा, जिसमें आपको अपनी सभी जरूरी जानकारी और कैप्चा कोड दर्ज करके सबमिट बटन पर क्लिक करें।
  • आपके ईमेल और मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। इस ओटीपी के जरिए ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को सत्यापित करें।
  • सत्यापन के बाद, आपको अपने ईमेल और पासवर्ड का उपयोग करके पोर्टल में लॉगिन करना होगा।
  • लॉगिन करने के बाद, “सेवा के लिए आवेदन करें” वाले ऑप्शन पर क्लिक करें और “सभी उपलब्ध सेवाएं देखें” पर क्लिक करके जाएं।
  • यहां आप योजना की सूची में से शिल्पी समृद्धि योजना का चयन करें और आवेदन फॉर्म भरें।
  • सभी अनिवार्य जानकारी भरने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें।

CONCLUSION

शिल्पी समृद्धि योजना हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य अनुसूचित जाति के कारीगरों को सशक्त बनाना और उनके जीवन स्तर को सुधारना है। इस योजना के तहत दिए गए वित्तीय लाभ और सब्सिडी कारीगरों के व्यवसाय को बढ़ावा देने में मदद करेंगे। योजना के जरिए उन्हें आर्थिक स्थिरता प्राप्त होगी, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकेंगे।

अगर आप या आपका कोई परिचित इस योजना के लिए पात्र हैं, तो जल्द से जल्द आवेदन करें और सरकार की इस महत्वपूर्ण पहल का लाभ उठाएं।

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